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अब आपको कटे-फटे नोटों से मिलेगी राहत, जानिए कैसे?

Vikas Kumar
15 Oct 2017 11:15 AM GMT
अब आपको कटे-फटे नोटों से मिलेगी राहत, जानिए कैसे?
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...अगर नोट अगर थोड़ा सा भी कट-फट जाए तो उसे लोग व दुकानदार लेने से मना कर देते हैं। लेकिन अब जनता को कटे-फटे नोटों से राहत मिलने वाली है।

नई दिल्ली : कटे-फटे नोटों को लेकर उपभोक्ता काफी परेशान रहते हैं। नोटों को लेकर नए करंसी नोट जारी होने के बाद लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है क्योंकि अगर नोट अगर थोड़ा सा भी कट-फट जाए तो उसे लोग व दुकानदार लेने से मना कर देते हैं। लेकिन अब जनता को कटे-फटे नोटों से राहत मिलने वाली है।

मिली जानकारी के मुताबिक कटे-फटे नोट किसी भी बैंक शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। RTI एक्टिविस्ट डालचंद पंवार ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत आरबीआई के करंसी मैनेजमैंट विभाग के पास आरटीआई लगाते हुए पूछा था कि अगर नोट कट-फट जाए या आधा हिस्सा रह गया तो क्या हम उसका पूरा मूल्य पाने के अधिकारी है या कितना हिस्सा कट-फट एवं आधे का कितना मूल्य व्यक्ति बैंक से लेने का हकदार है।

जिसका जवाब देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 के अनुसार कटे-फटे करंसी नोटों या बैंक नोटों का मूल्य एक अनुग्रह के रूप में दिया जाता है। आरबीआई के अधिकारियों ने कहा कि कटे-फटे नोट किसी भी बैंक की शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

जहां रिजर्व बैंक नोट वापसी नियमांवली 2009 के तहत बनाए गए उल्लिखित नियमों के अनुसार इन नोटों का अधिनिर्णयन कर विनमय प्रदान किया जाता है। अर्थात नोटों के कटे-फटे की मात्रा को ध्यान में रख कर उसका मूूल्य संबंधित व्यक्ति को बैंक शाखा द्वारा दिया जाता है।

अब नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के इस स्पष्टीकरण आने के बाद लोगों को कम से कम राहत मिलेगी कि वह कटे -फटे नोटों को किसी भी बैंक शाखा में ले जाकर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है नए नोटों को लेकर तो RBI ने काफी सख्ती की हुई है। और नोटों पर पैन से लिखने पर भी नए नोटों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

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