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दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) किसकी अनुमति से भूजल का दोहन कर रही है. किसकी अनुमति से डीएमआरसी अपने अलग-अलग स्टेशनों पर 276 बोरवेल का इस्तेमाल कर रही है. अगर डीएमआरसी ने ये जवाब नहीं दिया तो एनजीटी कोर्ट दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा को रोकने का आदेश दे सकती है. एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीएमआरसी को चेतावनी जारी की है.
याची एडवोकेट कुश कालरा का आरोप है कि डीएमआरसी ने बिना किसी अनुमति के 276 बोरवेल लगाए हैं. इस पानी का इस्तेमाल डीएमआरसी अपनी ट्रेनें धोने के लिए कर रही है. वो भी ऐसे वक्त जब दिल्ली भूजल की समस्या से जूझ रही है.
याचिका की सुनवाई जस्टिस स्वतंत्र कुमार कर रहे हैं. कोर्ट ने डीएमआरसी और दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है कि वह बैठक कर तय करें कि डीएमआरसी के कितने स्टेशन भूजल का दोहन कर रहे हैं. जबकि दूसरी ओर हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि डीएमआरसी ने बारेवेल लगाने के लिए उसकी अनुमति नहीं ली है. एनजीटी कोर्ट इस मामले में अब 17 नवबंर को सुनवाई करेगी.
शिव कुमार मिश्र
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