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2जी स्‍पेक्‍ट्रम मामला: राजा-कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को दिल्‍ली हाईकोर्ट का नोटिस

Vikas Kumar
21 March 2018 8:00 AM GMT
2जी स्‍पेक्‍ट्रम मामला: राजा-कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को दिल्‍ली हाईकोर्ट का नोटिस
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बहुचर्चित 2 जी स्‍पेक्‍ट्रम मनी लांड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस ED और सीबीआई की अपील पर जारी किया है।

नई दिल्ली : बहुचर्चित 2 जी स्‍पेक्‍ट्रम मनी लांड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस ED और सीबीआई की अपील पर जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

दरअसल विशेष अदालत ने 2जी स्‍पेक्‍ट्रम मामले में पूर्वदूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व 17 अन्य लोगों को बरी कर दिया था। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई ने ए राजा और कनिमोझी समेत बाकी आरोपियों की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्‍टिस एस पी गर्ग ने नोटिस में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व अन्‍य को इस मामले में दो हफ्ते के भीतर सीबीआई याचिका पर जवाब दर्ज कराने को कहा है और आगे की सुनवाई के लिए मामले को 25 मई के लिए सूचीबद्ध किया है।

आपको बता दें विशेष अदालत ने सीबीआई व ईडी द्वारा दर्ज मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोई को पिछले साल 21 दिसंबर को बरी कर दिया था। इसके साथ ही विशेष अदालत ने ईडी के मामले में 17 अन्य लोगों को भी बरी किया जिनमें द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, एसटीपीएल के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी तथा कलेंगनर टीवी के निदेशक पी अमृतन और शरद कुमार शामिल है।

ईडी ने आरोपपत्र में कहा था कि एसटीपीएल ने डीएमके के चैनल कलेंगनर टीवी के प्रवर्तकों को 200 करोड़ रुपये से अधिक धन दिया था। विशेष अदालत ने उसी दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो के 2 जी मामले में भी राजा और कनिमोई समेत अन्य लोगों को बरी कर दिया था। सीबीआई का आरोप था कि2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं के चलते सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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