- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
INX मीडिया केस में कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली : INX मीडिया केस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को जमानत मिल गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा जमानत के दौरान वह कहीं भी विदेश यात्रा नहीं करेंगे। और किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट 16 मार्च को सीबीआई द्वारा दायर इस मामले में याचिका पर न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने सीबीआई और कार्ति के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सीबीआई ने कार्ति को राहत दिये जाने का विरोध किया था।
एजेंसी ने कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह इस मामले में पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं और वह एक'' प्रभावशाली'' व्यक्ति हैं। कार्ति के वकील ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि सीबीआई ने न तो किसी लोक सेवक से पूछताछ की और ना ही उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया है।
आपको बता दें कार्ति चिदंबरम को पिछले साल 15 मई को दर्ज प्राथमिकी के संबंध में ब्रिटेन से लौटने पर सीबीआई द्वारा 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था।