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अब दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई आप सांसद संजय सिंह को फटकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में उपस्तिथि को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय की दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी है. कोर्ट ने इस याचिका को लेकर संजय सिंह को कड़ी फटकार भी लगाई है.
आप के राज्यसभा सांसद संजय ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में उपस्तिथि बहुत है कम है. इस पर जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की और से संतुष्ट जबाब मिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है. कोर्ट ने याचिका को सुनते ही सांसद को फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी अर्जी राजनीती से प्रेरति है. और यह कानूनन अपराध के दायरे में आता है. नियम के तहत तो हमें इस पर जुर्माना भी लगाना चाहिए लेकिन लेकिन फ़िलहाल हम जुर्माना नहीं लगा रहे हैं. दरअसल, संजय सिंह कोर्ट को ये ब्यौरा ही नहीं दे पाए कि पीएम कितने वक्त के लिए संसद में उपस्थित थे और कितने वक़्त बाहर रहे.
सुनवाई के दौरान संजय सिंह की तरफ़ से पेश हुए आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक और पेशे वकील सोमनाथ भारती की तरफ से कहा गया कि कुछ दिनों पहले तक उपस्थिति लोकसभा के वेबसाइट पर थी लेकिन अब उसे हटा लिया गया है. संजय सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा कि पीएम मोदी ने दादरी में हुई मॉब लिंचिंग पर कोई बहस संसद में नहीं हुई. रोहित वेमुला, नीरव मोदी पर संसद में कोई बहस नहीं हुई. पिछले 4 साल में पीएम मोदी केवल 19 बार संसद में उपस्थित रहे हैं. उन्होंने जनहित के केवल 4 मुद्दों पर बहस के दौरान भाग लिया है.
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ये जनहित याचिका क्यों दाखिल की गई है? कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या पीएम के विदेशी दौरे का कोई आंकड़ा संजय सिंह के पास मौजूद है? जब जवाब नहीं में आया तो कोर्ट ने कहा कि आप इस याचिका को वापस लेकर पूरे तथ्यों को इकट्टा करके दोबारा याचिका लगा सकते हैं.
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप के बागी विधायक कपिल मिश्र ने भी एक याचिका विधानसभा में उपस्तिथि को लेकर डाली थी जिसके बाद यह याचिका डाली गई. अभी कपिल की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है.