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मानेसर जमीन घोटाला: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत, CBI कोर्ट से मिली जमानत
पंचकुला : हरियाणा के बहुचर्चित मानेसर जमीन घोटाले मामले की सुनवाई करते हुए पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार (1 मई) को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को जमानत दे दी है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, जहां हुड्डा को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हुड्डा को 5-5 लाख रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत दी है।
इसके साथ ही हुड्डा भारत छोड़कर ना जा पाएं इसके लिए उन्हें अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करवाना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी। अन्य आरोपियों को पहले ही इस केस में जमानत मिल चुकी है।
गौरतलब है इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में हुड्डा को 19 अप्रैल को पेश होना था, लेकिन उस वक्त उनके वकील ने बीमारी का हवाला देकर सुनवाई को टलवा दिया था। इसके बाद कोर्ट ने हुड्डा की पेशी के लिए 1 मई की तारीख मुकर्रर की थी।
जमानत मिलने के बाद हुड्डा ने मामले को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा की इस मामले में कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे और राजनीति की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि उन पर केस बदले की भावना से बनाया गया है।
आरोप है कि कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को सस्ते दाम पर बेच दिया। अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत करके गुरुग्राम में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांव के किसानों व भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन सस्ते दामों पर खरीद ली थी।
मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।