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सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ को बड़ा झटका, पार्टी अध्यक्ष पद से भी हटाए गए
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को उनकी अपनी ही पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित कर दिया है।
इस समय पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को अयोग्य करार करते हुए यह भी आदेश दिया है कि नवाज शरीफ के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए लिए गए सभी फैसले रद्द किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव अधिनियम 2017 के उल्लंघन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि देश के संविधान के तहत अयोग्य करार व्यक्ति नेशनल असेंबली या सीनेट में किसी को नामित करने के डाक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले पद को ग्रहण नहीं कर सकता है।
कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 को पूरा नहीं करता है वह किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष का पद भी नहीं रख सकता। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नवाज शरीफ द्वारा चुनावों के लिए दिए गए टिकटों को भी रद्द किया जाए।
गौरतलब है पिछले साल पनामा पेपर्स भ्रष्टाचार मामले में नाम आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सार्वजनिक पद के अयोग्य करार कर दिया था। इसके बाद नवाज को प्रधानमंत्री पद के साथ ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था।
बाद में उनकी पार्टी की सरकार ने संसद में अधिनियम पारित कर पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का रास्ता निकाला था। आपको बता दें इस अधिनियम के खिलाफ विपक्षी दलों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग नेता शेख राशिद, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और अन्य ने याचिका दायर की थी।