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File Photo
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान के सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) का अध्यक्ष चुन लिया गया है।
लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान के सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पाकिस्तान में नए प्रस्तावित कानून के अनुसार अयोग्य घोषित कोई विधायक किसी राजनीतिक पार्टी की कमान संभाल सकता है।
आपको बता दें कि पनामा पेपर्स कांड में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 जुलाई को अयोग्य ठहराये जाने के बाद पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जन प्रतिनिधित्व कानून, 1976 के तहत अयोग्य ठहराया गया एक व्यक्ति पार्टी में पदाधिकारी के पद पर नहीं रह सकता है।
बहरहाल, शरीफ के पार्टी प्रमुख बनने की राह का यह रोड़ा उस वक्त हट गया जब नेशनल एसेम्बली ने विवादित इलेक्शन बिल, 2017 को पारित किया। इस विधयेक के मुताबिक, सार्वजनिक पद धारण करने के अयोग्य ठहराया गया व्यक्ति, राजनीतिक दल का प्रमुख रह सकता है।
संसद में पारित होने के कुछ ही घंटों के भीतर राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने इस विवादित विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे। विपक्षी पाकिस्तान आवामी तहरीक पार्टी ने नए कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1976 के मुताबिक सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल में कोई पद नहीं दिया जा सकता था।
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