राष्ट्रीय

विदेशियों के लिए सऊदी अरब में बना सख़्त क़ानून

Majid Khan
26 Oct 2017 8:45 AM GMT
विदेशियों के लिए सऊदी अरब में बना सख़्त क़ानून
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सऊदी अरब में रहने वाले, विशेषकर काम-काज की तलाश में जाने वाले नए लोगों के लिए बुरी ख़बर है, क्योंकि रियाज़ सरकार ने विदेशियों के लिए बहुत ही कड़े नए क़ानून का एलान किया है।

प्राप्त समाचारों के अनुसार सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशी श्रमिकों की कठिनाइयां, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा थीं अब सऊदी सरकार ने उसको और अधिक सख़्त बना दिया है। तसनीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक़ सऊदी अरब के श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को जारी किए जाने वाले कार्य वीज़े की समय सीमा को कम कर दिया है।

समाचार एजेंसी तसनीम के अनुसार सऊदी सरकार द्वारा विदेशियों के लिए एक नया क़ानून लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत कार्य वीज़ा जो पहले दो वर्ष के लिए दिया जाता था अब नए क़ानून के मुताबिक़ केवल एक वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। सऊदी गज़ेट के अनुसार, वीज़ा मानक के यह बदलाव सरकारी विभागों के कर्मचारियों और घरेलू कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होंगे।

अब नए क़ानून के मुताबिक़ जो लोग सऊदी अरब में दो साल में एक बार वीज़ा फ़ीस देते थे अब उनको दो बार फ़ीस देनी पड़ेगी। इस देश में काम करने वाले विदेशी श्रमिकों के लिए यह बहुत कठिन है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक़, इस देश के श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय के इस फ़ैसले के बाद से सऊदी अरब में काम कर रहे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हज़ारों श्रमिकों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। प्रेस एजेंसी के अनुसार नया क़ानून लागू होने के कारण सैकड़ों की संख्या में श्रमिक अपने देश वापस लौटने लगे हैं।

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