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चारा घोटाला: चौथे केस में लालू को जेल, जग्गनाथ मिश्रा को फिर मिली बेल
रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे केस में दोषी पाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 आरोपियों को मामले में बेल मिल गई है।
दुमका कोषागार से जुड़े में आज रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सोमवार को लालू के कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया। हालांकि, अभी उनकी सजा का ऐलान नहीं किया गया है।
सीबीआई के वकील ने बताया कि दुमका केस मामले में जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को रिहा किया गया है, जबकि लालू समेत 19 आरोपियों को दोषी पाया गया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि 21, 22 और 23 मार्च को सजा पर बहस होगी।
उन्होंने बताया कि हर दिन 6-6 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि 22 मार्च को लालू प्रसाद की सजा पर ऐलान हो सकता है। आपको बता दें सीबीआई ने चारा घोटाला के चौथे मामले में 31 लोगों को आरोपी बनाया था। अभी चारा घोटाले में लालू यादव पर दर्ज 6 केस में से चार केस में उन्हें दोषी ठहराया जा चूका है।
आज दुमका केस मामले में अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र कुमार, फूलचंद और सरमेंद्र दास को दोषी पाया गया है। वहीं जगन्नाथ मिश्रा के अलावा एमसी सुवर्णो, ध्रुव भगत, अधीप चंद, जगदीश शर्मा, महेश प्रसाद, आरके राणा को बरी कर दिया गया है।
बता दें आज जिस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया गया है वह दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार (ट्रेजरी) से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का मामला है। सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल, 1996 को 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।