- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
Archived
सिर्फ 23 दिन में फैसला: इंदौर में 4 महीने की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के केस में दोषी को फांसी की सजा
Arun Mishra
12 May 2018 9:48 AM GMT
x
जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे इस केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन शनिवार को फैसला सुनाया।
इंदौर : चार माह की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जिला कोर्ट ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई है। संभवत: यह पहला मामला है जब अदालत ने रेप के मामले में इतनी जल्दी फैसला दिया हो और फांसी की सजा सुनाई हो। जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे इस केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन शनिवार को फैसला सुनाया।
यह घटना 20 अप्रैल की है। बच्ची अपने माता-पिता के साथ सो रही थी। तभी दोषी नवीन उर्फ अजय गड़के ने बच्ची को उठाकर श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग के बेसमेंट में ले गया था, जहां उसके साथ 15 मिनट तक दुष्कर्म किया। फिर बिल्डिंग की छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी। नवीन पीड़ित बच्ची का मौसा है और वह बच्ची के माता-पिता के साथ ही रहता है।
डीआईजी हरिनारायण चारी ने 20 अप्रैल को जांच के बाद बताया था कि राजबाड़ा पर जहां परिवार सो रहा था, वहां सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पता चला उनके पास में ही सो रहा नवीन तड़के 4.45 बजे बच्ची को साइकल पर ले जाते दिख रहा है। 15 मिनट बाद अकेला लौटता दिखा।
हाल ही में केंद्र सरकार ने पॉस्को कानून में संशोधन कर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों के खिलाफ मौत की सजा के कानून को मंजूरी दी थी। नए कानून के तहत अब यदि बलात्कार के मामले में लड़की की आयु 12 साल से कम होगी, तो बलात्कारी को मौत की सजा होगी।
Next Story