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सिर्फ 23 दिन में फैसला: इंदौर में 4 महीने की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के केस में दोषी को फांसी की सजा

Arun Mishra
12 May 2018 9:48 AM GMT
सिर्फ 23 दिन में फैसला: इंदौर में 4 महीने की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के केस में दोषी को फांसी की सजा
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जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे इस केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन शनिवार को फैसला सुनाया।
इंदौर : चार माह की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जिला कोर्ट ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई है। संभवत: यह पहला मामला है ‍जब अदालत ने रेप के मामले में इतनी जल्दी फैसला दिया हो और फांसी की सजा सुनाई हो। जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे इस केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन शनिवार को फैसला सुनाया।
यह घटना 20 अप्रैल की है। बच्ची अपने माता-पिता के साथ सो रही थी। तभी दोषी नवीन उर्फ अजय गड़के ने बच्ची को उठाकर श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग के बेसमेंट में ले गया था, जहां उसके साथ 15 मिनट तक दुष्कर्म किया। फिर बिल्डिंग की छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी। नवीन पीड़ित बच्ची का मौसा है और वह बच्ची के माता-पिता के साथ ही रहता है।
डीआईजी हरिनारायण चारी ने 20 अप्रैल को जांच के बाद बताया था कि राजबाड़ा पर जहां परिवार सो रहा था, वहां सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पता चला उनके पास में ही सो रहा नवीन तड़के 4.45 बजे बच्ची को साइकल पर ले जाते दिख रहा है। 15 मिनट बाद अकेला लौटता दिखा।
हाल ही में केंद्र सरकार ने पॉस्को कानून में संशोधन कर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों के खिलाफ मौत की सजा के कानून को मंजूरी दी थी। नए कानून के तहत अब यदि बलात्कार के मामले में लड़की की आयु 12 साल से कम होगी, तो बलात्कारी को मौत की सजा होगी।

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