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अब इन दस्तावेजों के बिना एयरपोर्ट में एंट्री नहीं, जानिए- कौन से हैं ये 10 दस्तावेज!
Arun Mishra
28 Oct 2017 6:28 AM GMT
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एयरपोर्ट में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एयरपोर्ट्स पर एंट्री के लिए 10 पहचान पत्रों को अनिवार्य बताया है।
नई दिल्ली : एयरपोर्ट में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एयरपोर्ट्स पर एंट्री के लिए 10 पहचान पत्रों को अनिवार्य बताया है। ब्यूरो ने पहचान के दस्तावेजों को लेकर जारी भ्रम की स्थिति को दूर करने के मकसद से यह जानकारी दी है।
ब्यूरो ने कहा कि इन दस्तावेजों को दिखाकर एयरपोर्ट टर्मिनल्स में प्रवेश किया जा सकता है और चेक इन किया जा सकता है। इन दस्तावेजों को ब्यूरो ऑफ सिविल एविशएशन सिक्यॉरिटी ने एंट्री के लिए जरूरी बताया है।
1. पासपोर्ट
2. वोटर आईडी
3. आधार या मोबाइल-आधार
4. पैन कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. सर्विस आईडी
7. स्टूडेंट आईडी कार्ड
8. राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटोयुक्त पासबुक
9. पेंशन कार्ड या फोटो समेत पेंशन के दस्तावेज
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांग मेडिकल प्रमाणपत्र
ब्यूरो ऑफ सिविल एविशएशन सिक्यॉरिटी के चीफ कुमार राजेश चंद्र ने कहा कि ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि यदि किसी का पहचान पत्र खो जाता है तो वह अपनी पहचान साबित कर प्रवेश पा सकते हैं। राजेश चंद्र ने कहा, 'यदि वाजिब कारणों से कोई यात्री अपने वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाता है तो केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी।'
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