राष्ट्रीय

Arvind Kejriwal Bail Judgement: SC ने अरविंद केजरीवाल को दी 1 जून तक अंतरिम जमानत, जानें अपने फैसले में कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

Special Coverage Desk Editor
10 May 2024 9:40 AM GMT
Arvind Kejriwal Bail Judgement: SC ने अरविंद केजरीवाल को दी 1 जून तक अंतरिम जमानत, जानें अपने फैसले में कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
x
दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली मुख्यमंत्री को सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित कर रहा है.

Arvind Kejriwal Bail Judgement: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित कर रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सीएम केजरीवाल कल तक तिहाड़ से बाहर आएंगे. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि, केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है. गौरतलब है कि, मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत दी गई है - हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया और कहा कि यह संवैधानिक अधिकार नहीं है.

1 जून तक अंतरिम जमानत का मतलब है कि 25 मई को दिल्ली में मतदान होने पर केजरीवाल जेल से बाहर होंगे. 2 जून को केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा. 4 जून को मतगणना और नतीजे वाले दिन वह जेल में रहेंगे. जमानत शर्तों का उल्लेख करने वाला विस्तृत आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा.

मालूम हो कि, केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. अंतरिम जमानत का मतलब है कि वह हफ्तों बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे.

केजरीवाल की जमानत पर SC बनाम ED

ईडी ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का विरोध किया और कहा कि ऐसी कोई मिसाल उपलब्ध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.

Special Coverage Desk Editor

Special Coverage Desk Editor

    Next Story