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कर्नाटक चुनाव परिणाम: क्या करेंगें राज्यपाल, क्या हुआ है पहले जानिये एक्सपर्ट की राय?

कर्नाटक चुनाव परिणाम: क्या करेंगें राज्यपाल, क्या हुआ है पहले जानिये एक्सपर्ट की राय?
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कर्नाटक चुनाव पर एक्सपर्ट की राय लेकिन राज्यपाल सर्वेसर्वा

कर्नाटक चुनाव परिणाम आ चुके है. लेकिन नीद सभी दलों के नेताओं को रात नसीब नहीं हुई. अब तक चुनाव में क्या होगा इस सवाल से नींद नहीं आ रही थी अब सवाल यह बना हुआ है कि सीएम कौन बनेगा? इस उहापोह में कर्नाटक के नेता ही नहीं राष्ट्रीय दलों के मुखिया भी इस उधेड़बुन में सो नहीं सके. बीजेपी किसी भी कीमत में अपना सीएम बनाना चाहती है ताकि उसकी जीत की लाइन न टूटे जबकि कांग्रेस उसकी जीत का अश्वमेघी घोडा रोकने के हर संभव प्रयास में जुटी हुई है ताकि उनको इस जीत की ख़ुशी से मरहूम कर सके.


अब चूँकि गेंद राज्यपाल के पाले में है कि किसको सरकार बनाने का न्यौता दें. प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी 104 सीट लेकर उभरी है. जबकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस 78 सीट पाकर दूसरे नम्बर पर है जबकि तिसरे नंबर की पारी जनता दल एस को 37 सीट मिली है, दो सीट पर क्षेत्रीय पार्टी ने बाजी मारी है जबकि एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली है. अब किसको न्यौता मिलेगा सरकार बनाने का यह फैसला राज्यपाल वजूभाई आर वाला करेंगे. इस पार एक्सपर्ट की राय के मुताबिक़ तीन प्लान बनते है.


गोवा, मणिपुर की तर्ज पर मिले न्योता

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह गोवा और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने की पेशकश की थी, बीजेपी को भी वही तर्क सामने रखना चाहिए. दोनों राज्यों में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलने के बावजूद बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी.
सबसे बड़ी पार्टी को मिले न्योता
पूर्व अटर्नी जनरल सोली सोराबजी का मानना है कि पहले सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दिया जाना चाहिए. सदन के फ्लोर पर वह 7 से 10 दिन में अपना बहुमत साबित करे. अगर वह पार्टी बहुमत साबित नहीं कर सकी तब अगली सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को न्योता दिया जाना चाहिए. अगर वह भी बहुमत साबित नहीं कर सके, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए.

राज्यपाल के विवेक पर सब निर्भर
कई तरह के तर्कों से हटकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार बनाने का न्योता देने का अधिकार राज्यपाल को उनके विवेक के आधार पर दिया है. लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप का कहना है कि राज्यपाल को किसी भी पार्टी, चुनाव से पहले या बाद में बने गठबंधन को न्योता देना होता है, अगर वह इस बात से संतुष्ट हैं तो जिसे वह न्योता दे रहे हैं, वे सदन में बहुमत साबित कर सकेंगें.
यहां तक कि यह माना गया है कि राज्यपाल का फैसला गलत भी हो सकता है लेकिन फिर भी उनसे यह अधिकार छीना नहीं गया है। हालांकि, बहुमत सदन में फ्लोर पर ही साबित करना होगा.
जस्टिस आरएस सरकारिया कमिशन ने इस बारे में विकल्पों और उनकी प्राथमिकता को चिह्नित किया है लेकिन साथ ही राज्यपाल के खुद के फैसले को भी अहम बताया है.

कौन होगा मुख्यमंत्री?
कर्नाटक की स्थिति पर कश्यप ने बताया कि कैसे पहले के कई उदाहरणों से कर्नाटक की संभावनाओं को समझा जा सकता है. उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या चुनाव के बाद गठबंधन होने पर उसके किसी नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.
इस बारे में भी राज्यपाल अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं क्योंकि संविधान में जोड़-जोड़ कर सरकार बनने पर राज्यपाल को कैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है. सरकारिया कमिशन ने किसी एक पार्टी या चुनाव से पहले बने गठबंधन को बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री चुनने के लिए पार्टियों की प्राथमिकता इस तरह तय की है-
1. चुनाव से पहले बना गठबंधन।
2. निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाने की पेशकश करने वाली सबसे बड़ी पार्टी।
3. चुनाव के बाद बना गठबंधन जिसमें सभी दल मिलकर सरकार बनाएं।
4. चुनाव के बाद बना गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार बनाएं और बाकी बाहर से समर्थन दें।
कमिशन ने यह साफ किया है कि इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल को अपने विवेक के आधार पर उस नेता को चुनना होता है जो उनके विचार में सदन में बहुमत साबित कर सके।
अलग-अलग फैसले
हालांकि, राज्यपाल के पास अपने विवेक के आधार पर फैसला करने का अधिकार है, 2006 के बिहार चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एक बार बहुमत के आंकड़े को लेकर आश्वस्त होने के बाद राज्यपाल के पास किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता देना ही होता है, चाहे गठबंधन चुनाव से पहले बने या बाद.
'जोड़-तोड़ में कुछ गलत नहीं'
पांच जजों की बेंच ने कहा था कि अगर दो पार्टियों में वैचारिक समानता हो तो चुनाव के बाद जोड़-तोड़ करने में कुछ गलत नहीं है. कोर्ट ने कहा था, 'अगर कोई पार्टी किसी अन्य पार्टी या विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा करती है और स्थिर सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल को संतुष्ट करती है तो राज्यपाल सिर्फ इस आधार पर उसे खारिज नहीं कर सकते कि बहुमत का आंकड़ा गलत तरीकों से हासिल किया गया. राज्यपाल के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है. ऐसी ताकत देना लोकतंत्र में बहुमत के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।' कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस तरह की ताकत राज्यपाल को देने के भयानक परिणाम हो सकते हैं.

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