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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर रोक, केंद्र व राज सरकार को नोटिस

Arun Mishra
12 Feb 2018 8:05 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर रोक, केंद्र व राज सरकार को नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मेजर आदित्य के खिलाफ हुई एफआईआर पर अंतरिम पर रोक लगा दी है

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मेजर आदित्य के खिलाफ हुई एफआईआर पर अंतरिम पर रोक लगा दी है। वहीं केंद्र व राज्यसरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट देने को कहा है।




कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकारों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां फायरिंग मामले में मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह (रिटायर्ड) ने सेना के खिलाफ FIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसी याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।


बता दें कि 27 जनवरी को शोपियां के गनोवपोरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सैन्यकर्मियों के गोली चलाने से 2 आम नागरिकों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। मेजर आदित्य कुमार सहित गढ़वाल रायफल्स के 10 कर्मियों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या की कोशिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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