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LIVE: ट्रिपल तलाक का विधेयक आज संसद में होगा पेश, PM मोदी ने सर्वसम्मति की अपील की

Vikas Kumar
28 Dec 2017 5:22 AM GMT
LIVE: ट्रिपल तलाक का विधेयक आज संसद में होगा पेश, PM मोदी ने सर्वसम्मति की अपील की
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आज लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रश्नकाल के बाद ट्रिपल तलाक बिल को पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को संसद में सर्वसम्मति के साथ पास करने की अपील की है

नई दिल्ली: आज लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रश्नकाल के बाद मुस्लिम महिला बिल यानी ट्रिपल तलाक बिल को पेश करेंगे। इस बिल को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और विधेयक में बदलाव की मांग भी उठने लगी है।

इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को संसद में सर्वसम्मति के साथ पास करने की अपील की है। ये बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश करने के लिए लिस्ट कर दिया गया है। वहीँ खबर है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस बिल पर बीजेपी का साथ दे सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार देर रात पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस विधेयक पर चर्चा की है, जहां अधिकतर नेता इस बिल के पक्ष में थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बिल को पास करवाने में केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

इससे पहले बीजेपी ने अपने सांसदों को संभवत: तीन पंक्ति का व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें गुरुवार को तीन तलाक के संबंध में विधेयक पेश करने के समय संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने भी बुधवार को सभी विपक्षी पार्टियों से सदन में तीन तलाक विधेयक को पारित करने में सहयोग देने का आह्वान किया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तीन तलाक को गैरकानूनी बताते हुए उस पर कानून बनाए जाने का समर्थन किया।

आपको बता दें इस विधेयक के जरिए तत्काल तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद तीन तलाक के विधेयक को संसद में पेश करेंगे, जिसमें विवाहित मुस्लिम महिलाओं को अधिकार की रक्षा और किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को शब्दों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या अन्य किसी तरीके से तलाक देने पर पाबंदी लगाई जाएगी।

साथ ही विधेयक में तत्काल तीन तलाक को दंडात्मक श्रेणी में रखा गया है और इसे संवैधानिक नैतिकता और लैगिंक समानता के विरुद्ध बताया गया है। विधेयक में ऐसा करने वालो के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें सजा को बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकता है।

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