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यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लिए खुशखबरी, MBBS डिग्री हासिल करने का मिलेगा मौका, जानिए- कैसे?

Arun Mishra
28 March 2023 1:45 PM GMT
यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लिए खुशखबरी, MBBS डिग्री हासिल करने का मिलेगा मौका, जानिए- कैसे?
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सरकार ने कहा कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को देश में एमबीबीएस परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा।

यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लिए खुशखबरी वाली खबर सामने आ रही है। अब यूक्रेन से युद्ध के बाद लौटे मेडिकल छात्रों को MBBS डिग्री हासिल करने का मौका मिलने जा रहा है। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो कई छात्रों को युद्ध के कारण देश छोड़ना पड़ा था। लगभग 18,000 छात्र युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारत वापस आ गए थे और कई अपने देश में अपनी मेडिकल डिग्री पूरी करने के तरीकों की तलाश कर रहे थे। हालांकि ये मौका केवल एक बार ही मिलेगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की। सरकार ने कहा कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को देश में एमबीबीएस परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए बताया, "छात्रों को किसी भी मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के बिना एमबीबीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 को पास करने का अंतिम मौका दिया जाएगा।" केंद्र ने कहा कि थ्योरी परीक्षा भारतीय एमबीबीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी और प्रैक्टिकल कुछ नामित सरकारी कॉलेजों में आयोजित किए जाएंगे।

केंद्र ने कहा, "यूक्रेन से भारत लौटने वाले छात्रों को किसी भी मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के बिना एमबीबीएस फाइनल, भाग I और भाग II परीक्षा (थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों) को पास करने का केवल एक ही मौका दिया जाएगा। इन दो परीक्षाओं को पास करने के बाद, छात्रों को 2 साल की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी, जिसमें से पहला साल फ्री होगा और दूसरे साल का भुगतान किया जाएगा जैसा कि एनएमसी द्वारा पिछले मामलों में तय किया गया है।"

केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि मामले में गठित समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि यह विकल्प सख्ती से केवल और केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाएगा और भविष्य में इस विकल्प को आधार नहीं बनाया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है। बता दें कि पिछले साल मार्च में यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी।

Arun Mishra

Arun Mishra

Sub-Editor of Special Coverage News

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