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1200 उत्पादों के GST रेट तय : जानिए- 1 जुलाई से क्या होगा महंगा और क्या सस्ता ?

Arun Mishra
19 May 2017 5:27 AM GMT
1200 उत्पादों के GST रेट तय : जानिए- 1 जुलाई से क्या होगा महंगा और क्या सस्ता ?
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7 पर्सेंट आइटम्स पर नहीं लगेगा कोई टैक्स...!
नई दिल्ली : श्रीनगर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में सामानों का टैक्स दरों में वर्गीकरण हो गया है। काउंसिल ने लगभग 1200 आइटम्स की लिस्ट देर रात 11 बजे जारी कर दी। सरकार का दावा है कि इनमें ज्यादातर सामान या तो सस्ते होंगे या उनकी कीमत जस की तस बनी रहेगी। इसके बाद कौन सी चीजों को किस दायरे में रखा गया है और उससे आपके घर का बजट कितना होगा प्रभावित आइए देखते हैं।

1 जुलाई से खाद्यान और कॉमन इस्तेमाल होने वाले उत्पाद जैसे तेल, साबुन और टूथपेस्ट और बिजली सस्ती होंगी। वहीं, लग्ज़ीरियस प्रोडेक्ट्स मंहगे होंगे क्योंकि इन्हें सर्वोच्च कर दर 28 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है। कारों के सेग्मेंट में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे सरकार ने सर्वोच्च टैक्स स्लैब 28 प्रतिशत की दर में रखा है लेकिन साथ ही इस पर 1-15 प्रतिशत का सेस निर्धारित किया है।

क्या है GST
GST का मतलब Goods and Service Tax है। यह टैक्स देश के 17 के करीब इन डायरेक्ट टैक्स को हटाकर लगाया जाएगा। जिसके बाद देश में अधिकांशतः एक ही टैक्स व्यवस्था लागू हो जाएगी। जिससे किसी एक उत्पाद का दाम पूरे देश में एक ही होगा, जोकि अभी अलग अलग होता है।

क्या है टैक्स पर्सेंटाइल
बता दें कि जीएसटी के अन्तर्गत लगने वाले टैक्स को 4 भागों में बांटा गया है। ये स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% के हैं। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण रखने की खातिर अधिकतर उत्पादों को 18% के स्लैब में रखा है, मतलब उन पर 18 प्रतिशत तक ही टैक्स लग सकेगा।

7 फीसदी वस्तुएं टैक्स दायरे से बाहर
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा सात प्रतिशत वस्तुओं को छूट सूची में रखा गया है जबकि 14 प्रतिशत वस्तुओं को पांच प्रतिशत के सबसे कम दर वाले दायरे में रखा गया है। वहीं 17 प्रतिशत वस्तुओं को 12 प्रतिशत कर दायरे में, 43 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर स्लैब में जबकि 19 प्रतिशत वस्तुओं को 28 प्रतिशत के उच्चतम कर दायरे में रखा गया है।

- GST काउंसिल ने तय किए रेट -

1. इन चीजों पर नहीं लगेगा टैक्स
गेहूं-चावल समेत अनाज, दूध और दही को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। कुछ राज्यों में अनाज पर VAT लगता है। वहां 1 जुलाई से GST लागू होने के बाद अनाज सस्ता हो जाएगा।

2. रोजना इस्तेमाल में आने वाली चीजें होंगी सस्ती
साबुन, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल जैसी चीजें 18% टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगी। इन चीजों पर अभी तक 22-24 फीसदी तक टैक्स लगता है।

3.इन चीजों पर नहीं होगा असर
रोजाना इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स जैसे चाय, कॉफी (इंस्टेंट नहीं), चीनी को 5 फीसदी टैक्स के स्लैब में रखा गया है। पहले भी इन पर करीब इतना ही टैक्स लगता था। इसलिए इन पर कोई असर पड़ने के आसार नहीं हैं।

4.बाकी चीजों पर इस तरह लगेगा टैक्स
1 जुलाई से मिठाई पर भी 5 फीसदी टैक्स देना होगा। एसी और फ्रिज को 28 फीसदी के स्लैब में रखा गया है। लाइफ सेविंग ड्रग्स को सबसे कम 5 फीसदी की स्लैब में डाला गया है।

5.इन पर लगेगा सबसे ज्यादा 28 फीसदी कर
चुइंग गम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, पेंट, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिल ने 28 फीसदी का टैक्स लगाने का फैसला लिया है।

6.छोटी कारें सस्ती, लग्जरी गाड़ियों पर लगेगा सेस
कारों को 28 फीसदी के स्लैब में रखा गया है। अभी कारों पर 30-32 फीसदी टैक्स लगता है। GST आने के बाद छोटी कारों पर 28 फीसदी टैक्स और 1 फीसदी सेस। इस तरह कुल टैक्स 29 फीसदी हो जाएगा, जो अभी के मुकाबले कम ही रहेगा। मीडियम सेगमेंट की कारों पर 28 फीसदी टैक्स के अलावा 3 फीसदी सेस और लग्जरी कारों पर 15 फीसदी स लगेगा। इससे लग्जरी कारों के महंगे होने के आसार हैं।

7.बिजली होगी सस्ती
कोयले पर अभी 11.69 फीसदी टैक्स लगता है। लेकिन, GST आने पर यह टैक्स सिर्फ 5 फीसदी लगेगा। इससे कई राज्यों में बिजली का टैरिफ कम होने की उम्मीद है।
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