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Archived
आधार से लिंक करा लें पैन कार्ड, वरना हो सकता है कैंसिल, ऐसे करें लिंक
Kamlesh Kapar
19 Jun 2017 6:30 AM GMT
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Link your PAN card to aadhar card by 1st of July, otherwise cancel
नई दिल्ली: अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों हैं तो उन्हें 1 जुलाई तक लिंक कराना अनिवार्य है। बता दें कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा करने की सलाह दे चुके हैं। वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बता दें कि यदि आप 1 जुलाई तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। ऐसे में आपको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। पहला तो आपको पैन कार्ड दोबारा बनवाने के लिए परेशानी होगी, दूसरा आपका ITR भी कैंसिल किया जा सकता है।
इसके अलावा आधार और पैन कार्ड लिंक ना कराने पर आपकी सैलरी भी रुक सकती है। दरअसल कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर TDS काटती हैं। लेकिन पैन कार्ड ना होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। जिस कारण आपकी सैलरी भी अटक सकती है।
इसका तरीका बेहद ही आसान है। सबसे पहले आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद इस साइट के e-Filing के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको एक पेज मिलेगा। इसके बाद इस पेज पर मांगी गई जानकारी भरकर आपको लिंक आधार का ऑप्शन क्लिक करना होगा। बस इसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
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