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सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सहारा का ड्रीम प्रोजेक्ट ऐम्बी वैली होगा नीलाम

Arun Mishra
17 April 2017 9:56 AM GMT
सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सहारा का ड्रीम प्रोजेक्ट ऐम्बी वैली होगा नीलाम
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नई दिल्ली : सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र की एम्बी वैली सिटी नीलाम करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि, आपको पैसा जमा कराने के लिए बहुत वक्त दिया जा चुका है, और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप जेल जाइए। इसके अलावा सुब्रत रॉय को 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया है, और कोर्ट ने कहा है कि वह उसी दिन यह तय करेगा कि सहारा प्रमुख को जेल भेजा जाए या जमानत दी जाए, और सहारा प्रमुख से साफ कहा कि अगर आपको आज़ादी चाहिए, तो रुपये चुकाइए।

कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में एंबी वैली की नीलामी होगी। इसके साथ ही बाजार नियामक सेबी और बॉम्बे हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दस्तावेज मिलते ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू करें। कोर्ट ने 48 घंटों के भीतर सेबी को प्रोजेक्ट से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय को मामले की अगली सुनवाई को निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चिटफंड मामले में 14,799 करोड़ के बकाए के मामले की सुनवाई करते हुए सहारा को 5,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि ग्रुप यह राशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके एम्बी वैली प्रॉजेक्ट की नीलामी कर इस रकम को वसूला जाएगा।
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