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LIVE कुलभूषण जाधव केस : जानिए- ICJ में क्या दलीलें दे रहा पाकिस्तान

Arun Mishra
15 May 2017 1:33 PM GMT
LIVE कुलभूषण जाधव केस : जानिए- ICJ में क्या दलीलें दे रहा पाकिस्तान
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नई दिल्ली : पाकिस्तान में फांसी की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में सोमवार को सुनवाई हो रही है। नीदरलैंड्स के द हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। जहां भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत की ओर से पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे के नेतृत्व में एक कानूनी टीम इस मामले की पैरवी कर रही है।

वहीं, पाकिस्तान की ओर से अटॉर्नी जनरल अश्तर ऑसफ के नेतृत्व वाली टीम अपनी बात रख रहे हैं। शाम 6.30 पर पाकिस्तान को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। उसे 90 मिनट दिया जाएगा। मोअज्जम अहमद खान (एजेंट), मोहम्मद फैसल (एजेंट), क्यूसी खावर कुरैशी पाकिस्तान की तरफ से ICJ में बहस कर रहे हैं।


लाइव अपडेट :

पाकिस्तान ने कहा कि जाधव ईरान के रास्ते पाकिस्तान में घुसे थे।

यह कोर्ट क्रिमनल अपीलेट कोर्ट नहीं हैः पाकिस्तान

पाकिस्तान ने कहा कि जाधव के मामले में 6 महीने तक सुनवाई चली जबकि कई देशों में केवल 1-2 हफ्ते में ही कैपिटल पनिश्मेंट दिया गया है।

पाकिस्तान ने कहा कि जाधव का कन्फेशन विडियो 'पुख्ता सबूत' है।

पाकिस्तान ने कहा कि उसने जांच की डीटेल भारत को भेजी थी।

जाधव को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से पकड़ा गया थाः ICJ में पाकिस्तान

भारत को आरोपों और पासपोर्ट की कॉपी दी गई थी, लेकिन भारत ने इसपर कोई टिप्पणी नहीं कीः पाकिस्तान

जाधव के मामले में वियना कन्वेंशन लागू नहीं होता हैः पाकिस्तान

पाकिस्तान ने कहा था कि कमांडर जाधव को काउंसलर ऐक्सस नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी दिया गयाः पाकिस्तान

पाकिस्तान के वकील ने कहा कि जाधव मामले में भारत की याचिका को खारिज किया जाए

जांच के लिए भारत को लेटर भेजा गया थाः पाकिस्तान

पाक ने कहा कि भारत के मीडिया ने जाधव पर इंटरनैशनल कोर्ट के फैसले को गलत संदर्भ में कहा। कहा, फांसी की सजा पर स्टे को भारत की जीत के तौर पर पेश किया गया।

ICJ ने पाकिस्तान को विडियो चलाने से मना कर दिया है। (Times Now)

कमांडर जाधव ने स्वीकार किया है कि वह एजेंट थे। इसका विडियो मौजूद हैः पाकिस्तान

ICJ में भारत के बाद अब पाकिस्तान दलीलें दे रहा है। जाधव के कथित कबूलनामे का जिक्र किया।

भारत ने कहा कि जाधव को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया, यह गलत हैः कुरैशी

आरोप लगाया गया है कि जाधव के मामले में काउंसल ऐक्सस नहीं दिया गया। भारत ने 25 मार्च के बाद अवसर का उपयोग नहीं कियाः पाकिस्तान की तरफ से कुरैशी

क्यूसी कुरैशी कोर्ट में दलील दे रहे हैं।

ICJ में सुनवाई शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान अपना पक्ष रख रहा है।


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