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राष्ट्रीय
हाफिज सईद जिहाद के नाम पर फैला रहा आतंक: पाकिस्तान
Ashwin Pratap Singh
14 May 2017 11:40 AM GMT
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File Photo
नई दिल्ली. पाकिस्तान ने एक सुनावाई के दौरान यह बात स्वीकार की है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) का प्रमुख हाफिज सईद 'जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहा है.' पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने जुडिशियल रिव्यू बोर्ड से सुनवाई के दौरान यह बात कही है. शनिवार को हुई इस सुनवाई में हाफिज सईद ने भी अपना पक्ष रखा. उसने रिव्यू बोर्ड की सुनवाई में कहा कि कश्मीरियों के हक में बोलने से रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने उसे नजरबंद किया है.
वहीं सुनवाई के दौरान आंतरिक मंत्रालय ने इस बात को सिरे से खारिज किया है. रिव्यू बोर्ड के तीन सदस्यीय बोर्ड को बताया कि सईद और उसके चार सहायकों को 'जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने के लिए नजर बंद किया गया है. बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने मार्च में हाफिज सईद और उसके चार साथियों जिनमें जफर इकबार, अब्दुल रहमान आबिद, अब्दुल्लाह उबैद और काजी कशीफ नियाज को घर पर ही नजरबंद किया था.
इसके बाद 30 अप्रैल को इस नजरबंदी 90 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई थी. बता दें कि इस दौरान रिव्यू बोर्ड की बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जज एजाज अफजल खान, लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा ए मलिक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जमा खान हैं. इन्हें मिलकर अगली सुनवाई तक सईद और उसके साथियों को हिरासत में लेने संबंधी सभी सबूत सबमिट करने हैं.
अगली सुनवाई 15 मई को होनी है. रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को इन आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा था. अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी गई चेतावनी में कहा गया था कि अगर पाकिस्तान ने JuD और आतंकियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो उसे प्रतिबंधों का सामना कर पड़ सकता है.
वहीं सुनवाई के दौरान आंतरिक मंत्रालय ने इस बात को सिरे से खारिज किया है. रिव्यू बोर्ड के तीन सदस्यीय बोर्ड को बताया कि सईद और उसके चार सहायकों को 'जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने के लिए नजर बंद किया गया है. बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने मार्च में हाफिज सईद और उसके चार साथियों जिनमें जफर इकबार, अब्दुल रहमान आबिद, अब्दुल्लाह उबैद और काजी कशीफ नियाज को घर पर ही नजरबंद किया था.
इसके बाद 30 अप्रैल को इस नजरबंदी 90 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई थी. बता दें कि इस दौरान रिव्यू बोर्ड की बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जज एजाज अफजल खान, लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा ए मलिक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जमा खान हैं. इन्हें मिलकर अगली सुनवाई तक सईद और उसके साथियों को हिरासत में लेने संबंधी सभी सबूत सबमिट करने हैं.
अगली सुनवाई 15 मई को होनी है. रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को इन आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा था. अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी गई चेतावनी में कहा गया था कि अगर पाकिस्तान ने JuD और आतंकियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो उसे प्रतिबंधों का सामना कर पड़ सकता है.
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