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बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस : परवेज मुशर्रफ भगोड़ा करार, दो को सज़ा पांच बरी

Arun Mishra
31 Aug 2017 12:17 PM GMT
बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस : परवेज मुशर्रफ भगोड़ा करार, दो को सज़ा पांच बरी
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Pervez Musharraf declared fugitive in ex-Pakistan PM Benazir Bhutto's murder trial
रावलपिंडी : पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के मर्डर केस में देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया है। इस केस में 2 आरोपियों को सजा मिली है, जबकि 5 अन्य को बरी कर दिया गया है। अदालत ने 9 साल तक सुनवाई करने के बाद गुरुवार को सजा सुनाई।
वहीं दूसरी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 5 संदिग्धों रफाकत हुसैन, हुसनैन गुल, शेर जमान, ऐतजाज शाह और अब्दुल राशिद को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आतंकवाद निरोधी कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया। इसके साथ ही रावलपिंडी के पूर्व सीपीओ और रावल टाउन के पूर्व एसपी खुर्रम शहजाद को 17 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
गौरतलब है कि वर्ष 2007 में हुई बेनजीर की हत्या केस में मुशर्रफ पर 2013 में आरोप तय हुआ था। मुशर्रफ उसके बाद से ही दुबई में रह रहे हैं।
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