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'एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड जरूरी'

Arun Mishra
11 Jun 2017 4:14 AM GMT
एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड जरूरी
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बिना आधार कार्ड और यूआईडी के 1 जुलाई के बाद कोई भी पैन कार्ड नहीं बनेगा..?
नई दिल्ली : अगर आपके पास पैन कार्ड है, पर आधार कार्ड नहीं है तो भी आपका पैन कार्ड कैंसिल नहीं होगा। पर अगर आप 1 जुलाई के बाद पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले आधार कार्ड बनवा लें। क्योंकि बिना आधार कार्ड और यूआईडी के 1 जुलाई के बाद कोई भी पैन कार्ड नहीं बनेगा। भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने ये जानकारी दी है।

आदेश के मुताबिक, '1 जुलाई, 2017 को जिन लोगों के पास पैन नंबर होगा और यदि वे आधार धारक हैं या उसके योग्य हैं तो उन्हें पैन को इससे जोड़ने के लिए टैक्स अथॉरिटीज को आधार नंबर देना होगा।

सीबीडीटी ने आधार कार्ड न बनवा पाने वाले लोगों के लिए कहा, 'सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन लोगों को ही आंशिक राहत दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के पैन रद्द नहीं किए जाएंगे और उन्हें आधार कार्ड बनवाने का मौका दिया जाएगा।

एक सीनियर आईटी अधिकारी ने बताया कि यदि किसी का PAN कैंसल कर दिया जाता है तो वह अपने सामान्य बैंकिंग और फाइनैंशल ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे सकेगा। लेकिन, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जुलाई से नए PAN के लिए और आईटीआर भरने के लिए आधार अनिवार्य होगा। सीनियर अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लॉ मिनिस्ट्री के शीर्ष लोगों, फाइनैंस मिनिस्ट्री, सीबीडीटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अध्ययन किया गया है। उसके बाद ही यह नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
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