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अब बिना आधार के नहीं खुलेगा बैंक अकाउंट, 50000 के लेन-देन पर भी बताना होगा नंबर

Arun Mishra
16 Jun 2017 12:37 PM GMT
अब बिना आधार के नहीं खुलेगा बैंक अकाउंट, 50000 के लेन-देन पर भी बताना होगा नंबर
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सरकार ने अब बैंक खाता खोलने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब बिना आधार कार्ड के बैंक अकाउंट नहीं खोला जा सकता है...
नई दिल्ली : अब बिना आधार कार्ड के आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अब बैंक खाता खोलने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब बिना आधार कार्ड के बैंक अकाउंट नहीं खोला जा सकता है।

साथ ही 50,000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्‍यवस्‍था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। इस मसले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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