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भारत की बड़ी जीत, पाकिस्तान को करारा झटका, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक

Vikas Kumar
18 May 2017 10:25 AM GMT
भारत की बड़ी जीत, पाकिस्तान को करारा झटका, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक
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नई दिल्ली : पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है की जब तक ICJ ना कहे पकिस्तान जाधव पर कार्रवाई न करें।

इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने फैसला पढ़ा। कोर्ट ने पाक की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करना विवादित मामला था। तय सीमा पर कुलभूषण जाधव के केस पर अर्ज़ी नही दी गई। कोर्ट ने कहा विएना संधि के तहत कुलभूषण जाधव को काउंसुलर एक्सेस मिलना चाहिए था।

इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा भारत ने जो विएना संधि के तहत मांग रखी है वो सही है। भारत ने कई बार काउंसुलर एक्सेस की मांग की है। कोर्ट ने कहा इस मामले में जब तक ICJ ना कहे पकिस्तान जाधव पर कार्रवाई न करें। आखिरी फैसले तक फांसी ना हो पकिस्तान ये सुनिश्चित करें। पकिस्तान फिलहाल कुलभूषण जाधव पर कार्रवाई न करें।



इससे पहले इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई थी, जिसमें दोनों देश भारत और पाकिस्तान के वकीलों ने अपनी दलीलें कोर्ट में रख चुके थे। कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर विएना संधि के घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अंतरार्ष्ट्रीय अदालत से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रद्द करने की मांग की। कोर्ट में पाकिस्तान की दलील पर भारत ने कहा है कि उसकी दलील विरोधाभासी और असंगतियों से भरी है।

उसकी इस दलील को भारत का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने विरोधाभासी बताया क्योंकि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच के लिए इस मामले को एक दूसरे मामले से जोड़कर शर्तें रखी थी जबकि दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध नहीं था।

उधर पाकिस्तान अपनी दलील बार-बार दोहराता रहा कि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं है और भारत इसे राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। राजनयिक पहुंच को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि वियना संधि किसी देश के जासूस की दूसरे देश में गिरफ्तारी की सूरत में नहीं लागू होती।

बता दें कि पिछले महीने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इंडियन नेवी के पूर्व अफसर जाधव को जासूसी के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। इसी के खिलाफ भारत ने अपील की। 18 साल बाद दोनों देश इंटरनेशनल कोर्ट में आमने-सामने हैं।

पढ़ें की कोर्ट की पूरी सुनवाई...
- सुनवाई शुरू होते ही पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में फैसला पढ़ा जा रहा है. हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जस्टिस रोनी अब्राहम ने फैसला सुनाया.

- कोर्ट ने अपने फैसला पढ़ते हुए कहा कि भारत ने पैरवी में बताया कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था.

- गिरफ्तारी के बाद भारत ने कई बार जाधव के बारे में जानकारी मांगी लेकिन पाकिस्तान ने कोई जानकारी नहीं दी. कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ते हुए बताया कि पाकिस्तान ने गिरफ्तारी के काफी दिनों के बाद भारत को पत्र लिखकर उसकी जानकारी दी.
- कोर्ट ने कहा कि भारत को कुलभूषण जाधव मामले में काउंसर एक्सेस मिलना चाहिए.

- कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को जासूस बताने का हक नहीं है. पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करना एक विवादित मुद्दा है.

- कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान जो भी दावा कर रहा है, वह मान्य नहीं है.

- इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को कुलभूषण जाधव मामले में अपना फैसला सुनाने का पूरा अधिकार है. भारत ने इस मामले को वियना संधि के तहत कोर्ट के सामने रखा है. भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच वियना संधि है, 29 अप्रैल 1996 को भी भारत-पाक ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये थे.

- कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 36 के तहत इस फैसले को किया जाएगा. जज ने कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में अपील सही समय पर दायर नहीं की गई, हालांकि दोनों देश इस बात पर सहमत है कि जाधव एक भारतीय नागरिक है.

- कोर्ट ने कहा कि जाधव पर अपील तय सीमा पर दायर करनी चाहिए थी. कोर्ट को सभी मामले में हस्तक्षेप करने का हक नहीं है. हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट के आखिरी फैसले तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाती है.

- कोर्ट ने अपने फैसले मे कहा कि भारत की मांग नियमों के अनुसार बिल्कुल सही है, वियना संधि के तहत भारत को अपने नागरिक की मदद करने का पूरा अधिकार है.

- कोर्ट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 में जो भी समझौता हुआ है, उस समझौते को अनुच्छेद 36 के तहत लागू करना सही नहीं होगा.

- कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ते हुए साफ तौर पर कहा कि जब तक इंटरनेशनल कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आता है, तब तक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को पूरी सुरक्षा मुहैया कराये.

- कोर्ट ने कहा कि भारत को अपने नागरिक को राजनयिक, कानूनी मदद करने का पूरा अधिकार है.

- कोर्ट ने कहा कि भारत ने निवेदन किया है कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंतिम फैसले तक पाकिस्तान की सरकार कुलभूषण जाधव पर कोई कार्रवाई ना करे.

- इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने यह तर्क दिया था कि इस मामले में वियना संधि लागू नहीं होती है, लेकिन भारत के द्वारा जो भी पक्ष रखा गया है कि उससे साफ होता है कि भारत का पक्ष मजबूत है.

- कोर्ट ने कहा कि भारत ने संशय जताया है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में कभी भी फांसी दी जा सकती है, लेकिन इस संशय पर पाकिस्तान ने कोर्ट को भरोसा जताया गया है कि कुलभूषण जाधव को अगस्त 2017 तक फांसी नहीं दी जाएगी.
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