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कांग्रेस के आगे झुकी सरकार और मिली GST बिल करने की सहमती
नई दिल्ली
GST टैक्स पास कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को कांग्रेस के आगे झुकना पड़ा. कैबिनेट ने संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी है. सरकार ने कांग्रेस की एक मांग और राज्यों की मांग मंजूर की है लेकिन अभी भी विवाद के कई मसले बचे हुए हैं. सरकार 12 अगस्त से पहले संसद से बिल पास कराने की कोशिश करेगी.
1 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा
कांग्रेस की मांग रही थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर 1 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगना चाहिए. कैबिनेट ने जीएसटी पर जिस संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी है उसमें एक फीसदी मैन्यूफैक्चरिंग टैक्स खत्म होने का प्रावधान है.
अब केंद्र करेगा राज्य के नुकसान की भरपाई
जितना टैक्स तय होगा उसमें केंद्र और राज्य का आधा-आधा हिस्सा होगा. एक टैक्स से पहले पांच साल कुछ राज्यों को टैक्स में नुकसान की आशंका है. मोदी सरकार मान गई है कि नुकसान की भरपाई की जाएगी.
अभी भी बाकी हैं ....
कांग्रेस और मोदी सरकार में तकरार की बड़ी वजह जीएसटी बिल है. ये तकरार खत्म नहीं हुआ है. कांग्रेस चाहती है कि ऊपरी टैक्स की सीमा अभी ही तय हो जाए. कांग्रेस की मांग 18 फीसदी की है. टैक्स की ऊपरी सीमा वाली मांग पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है.
क्या है जीएसटी?
सामान्य शब्दों में कहा जाए तो जीएसटी के तहत पूरे देश में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा. पूरे देश में एक ही चीज़ की एक ही कीमत होगी. सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लक्जरी टैक्स. जीएसटी ऐसे ही सारे टैक्स का इलाज है. कारोबारियों को भी बाहर से सामान मंगवाने पर अलग अलग टैक्स देना पड़ता है. इससे वो भी बचेंगे और चीजें सस्ती मिल पाएगी.