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राष्ट्रीय
नेशनल हेराल्ड केस सोनिया राहुल को झटका, चारो खाने चित्त !
शिव कुमार मिश्र
12 May 2017 7:16 AM GMT
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Earlier, Patiala House court allowed investigation of Gandhis in the case, which was challenged at Delhi HC.
नैशनल हेरल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में इनकम टैक्स जांच का रास्ता साफ कर दिया है। इस बीच खबर है कि गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। इस मामले में गांधी परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
बता दें कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है।
आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी। जिसने नैशनल हेरल्ड की पब्लिशर एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड को टेकओवर किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी व अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा। जिसके बाद असोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपये देकर यंग इंडियन लिमटेड ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया। स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड की पांच हज़ार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
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