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सपा सरकार में आबकारी मंत्री रहे राम करन आर्य को उम्र कैद की सजा
अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे राम करन आर्य को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री राम करन आर्य को हिरासत में लिया। सपा सरकार में आबकारी मंत्री रहे राम करन आर्य को जिला जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई। राम करन आर्य ने विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को राक्षस तथा कांग्रेस को छोटा शैतान कहा था।
हत्या के मामले में बस्ती जनपद निवासी एवं पूर्व मंत्री रामकरन आर्य को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पुंडीर ने सोमवार को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। मामले में आठ अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। एक आरोपी की मुकदमा के दौरान मौत हो गई। भाजपा के वर्तमान सांसद जगदंबिका पाल के चचेरे भाई भरवलिया गांव निवासी शंभूपाल की 24 नवंबर 1994 को शहर के सुभाष तिराहा स्थित गांधी कला भवन के सामने दिन में 12 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय नगर पूरब से विधायक रहे रामकरन आर्य ने अपने गनर की बंदूक छीन कर शंभूपाल को गोली मारी थी।
घटना के समय शंभू पाल वाल्टरगंज में आयोजित किसान गोष्ठी में शामिल होने के लिए जीप से जा रहे थे। सुभाष तिराहा पर रामकरन आर्य के वाहन में शंभूपाल की जीप से पीछे से ठोकर लग गई थी।इसी बात पर दोनो पक्ष में कहा सुनी हुई और बात बढ़ गई। तब से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को दोपहर बाद एक बजे फैसला सुनाने का समय आया तो इसे देखने और सुनने भारी भीड़ कोर्ट के बाहर जमा हो गई।
बस्ती की दीवानी अदालत में इस मामले की पैरवी स्व.शम्भू पाल के पुत्र शिव बहादुर पाल ने की थी। आज फैसला आने के बाद शिव बहादुर पाल ने कहा कि पिता शम्भूपाल की हत्या की सजिश रचने के आरोप में पूर्व मंत्री रामकरन आर्य को आजीवन कारावास की सजा के बाद से अब कुछ हलका महसूस कर रहा हूं। शिव बहादुर से साथ इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी थे।