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श्रमजीवी एक्सप्रेस बम कांड: आरोपी आलमगीर को फांसी की सजा, 5 लाख जुर्माना

Special Coverage News
30 July 2016 1:49 PM GMT
श्रमजीवी एक्सप्रेस बम कांड: आरोपी आलमगीर को फांसी की सजा, 5 लाख जुर्माना
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जौनपुर: उत्तर प्रदेश में 28 जुलाई 2005 को 11 साल पहले श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुए आतंकवादी हमले के एक आरोपी को आज जौनपुर की एक अदालत ने फांसी तथा 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

पटना से दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में जौनपुर के हरपालगंज तथा कोइरीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास हुए भीषण बम विस्फोट में 14 लोग मारे गए थे और कम से कम 90 लोग घायल हो गए थे।

इस ब्लास्ट के दूसरेदोषी आतंकी उबैदुर्रहमान के केस पर कोर्ट 2 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी, दोनो दोषी बांग्लादेश के रहने वाले है। इस घटना को अंजाम देने की योजना राजशाही बांग्लादेश में बनी थी। दिल्ली की स्पेशल सेल द्वारा 26 फरवरी 2006 को गिरफ्तार किए गए बांग्लादेश निवासी अनिसुल तथा मुहीबुल मुस्तकीम ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के ए सी पी संजीव यादव के समक्ष बयान दिया था कि वे आतंकी संगठन हूजी से जुड़े हैं।
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