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स्मृति ईरानी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर, जाने क्या हैं मामला
Kamlesh Kapar
23 May 2017 9:33 AM GMT
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a petition filed in Delhi High Court against Smriti Irani
नई दिल्ली: लगता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 'फर्जी डिग्री' विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। विभिन्न हलफनामों में शैक्षिक डिग्री को लेकर अलग-अलग जानकारियां देने के आरोप में उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता अहमर खान ने इसी तरह की एक याचिका एक ट्रायल कोर्ट में दायर की थी, जो खारिज कर दी गई। यह स्मृति ईरानी के लिए बड़ी राहत थी, क्योंकि उनकी शिक्षा को लेकर चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे पर कई बार सवाल उठाए गए थे।
बता दे, कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले की सुनवाई 13 सितंबर को होगी। स्मृति ने 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में खुद को डीयू के स्कूल ऑफ कॉरेस्पांडेंस से 1996 बैच का बी.ए. ग्रैजुएट बताया था।
इसके बाद 2011 में राज्यसभा में नोमिनेशन के लिए दिए गए एफिडेविट में उन्होंने खुद को डीयू के स्कूल ऑफ करेसपोंडेंस से बी.कॉम पार्ट-I किया बताया था। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दाखिल अपने तीसरे एफिडेविट में ईरानी ने बताया कि डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बी. कॉम पार्ट-I किया था।
इससे पहले 18 अक्तूबर 2016 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर गलत सूचना देने को लेकर पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया था।
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