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Archived
अजमेर ब्लास्ट केस : कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सज़ा
Vikas Kumar
22 March 2017 8:04 AM GMT
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नई दिल्ली : NIA की विशेष अदालत ने 2007 अजमेर बम धमाका मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि तीसरे दोषी सुनील जोशी की मौत हो चुकी है।
दरअशल में, NIA की विशेष अदालत के जज दिनेश गुप्ता ने अजमेर दरगाह परिसर हुए बम ब्लास्ट केस में देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था।
2007 Ajmer dargah blast case: Devendra Gupta and Bhavesh Patel sentenced to life imprisonment by Special NIA court pic.twitter.com/8x81c8l8jf
— ANI (@ANI_news) March 22, 2017
बता दें कि 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में हुए विस्फोट में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।
Vikas Kumar
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