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EVM केस : दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
Kamlesh Kapar
18 April 2017 7:29 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह आने वाले MCD चुनावों में EVM मशीनों के इस्तेमाल का निर्देश तब तक नहीं दे सकता जब तक वह चुनाव आयोग के सामने वीवीपीएटी से जुड़े ईवीएम की उपलब्धता को जान नहीं लेता। न्यायमूर्ति ए के पाठक ने चुनाव आयोग और दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करके उन्हें आम आदमी पार्टी की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि ''आखिरी समय में मैं एमसीडी चुनावों को रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं जारी कर सकता.'' अदालत ने कहा, ''अगर मशीन उपलब्ध नहीं हैं तो हम प्रक्रिया के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते।''
हाईकोर्ट ने कहा, ''चुनाव आयोग को दो दिन के भीतर हलफनामा दायर करके सूचित करने दें कि क्या वीवीपीएटी मशीन उसके पास उपलब्ध हैं या नहीं।'' अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल को निर्धारित की है। अदालत मोहम्मद ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हुसैन एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं जबकि आम आदमी पार्टी ने हाल में आरोप लगाया था कि विभिन्न राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। AAP ने एमसीडी चुनावों में VVPAT (वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) से लैस दूसरी और तीसरी पीढ़ी के ईवीएम का इस्तेमाल किए जाने की मांग की है।
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