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जेठमलानी को भुगतान के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

Vikas Kumar
17 April 2017 11:25 AM GMT
जेठमलानी को भुगतान के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
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नई दिल्ली : वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को जनता के पैसे से फीस के भुगतान के मामले में हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत देते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को 1.22 करोड़ रुपये की फीस भुगतान से रोकने की मांग की गई थी।

दरअशल केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर अदालत में राम जेठमलानी केजरीवाल के वकील हैं। राम जेठमलानी, अरविंद केजरीवाल और 5 अन्य आप नेताओं के खिलाफ जेटली द्वारा दायर 10 करोड़ के मानहानि के मामले में अदालत में पैरवी कर रहे हैं।

कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की एक पीठ ने कहा कि याचिका के तहत उठाया गया मसला पहले ही उप राज्यपाल के समक्ष लंबित है। अगर संबंधित अधिकारी आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तभी आप अदालत आ सकते हैं। ऐसे में अदालत के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। यह याचिका पूरी तरह से अदालत के समय की बर्बादी है।
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