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मालेगांव ब्लास्ट केस : जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कर्नल पुरोहित

Kamlesh Kapar
28 April 2017 7:54 AM GMT
मालेगांव ब्लास्ट केस : जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कर्नल पुरोहित
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Malegaon blast case
नई दिल्ली : मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में बांबे हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कर्नल पुरोहित ने आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है। याचिका में कर्नल पुरोहित ने कहा है कि वो आठ साल से जेल में बंद हैं। याचिका में पैरिटी (parity) के आधार पर जमानत मांगी गई है। हाई कोर्ट ने इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी लेकिन कर्नल पुरोहित को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो सुनवाई पर गौर करेंगे।

बता दे कि बांबे हाई कोर्ट ने इस मामले की एक अन्‍य आरोपी साध्‍वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी। इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दे दी जाए। पुरोहित ने कहा इस मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया है। याचिका में ये भी कहा है कि हाई कोर्ट ने सेना की कोर्ट आफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जिसमें कहा गया है कि वो सेना के लिए इंटेलीजेंस का काम करते थे।

29 सितंबर 2008 को नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक मोटरसाइकिल में लगे बम में विस्फोट हो गया था। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और 44 वर्षीय पुरोहित को वर्ष 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था।
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