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नई दिल्ली : चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका मंजूर कर ली है। अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले का षड्यंत्र रचने का भी मामला चलेगा।
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को इस घोटाले में षड्यंत्र रचने का आरोपी नहीं माना था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को मंजूर कर लिया है। अब इस मामले में लालू के खिलाफ ट्रायल चलेगा।
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लालू के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 और धारा 511 के तहत मामला चलेगा, लेकिन षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था।
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि लालू यादव इन्हीं धाराओं में देवघर कोषागार से निकासी मामले में सज़ा पा चुके हैं। CBI ने इसका ये कहते हुए विरोध किया था कि दोनों मामले अलग हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी इसी आधार पर हाई कोर्ट ने राहत दी थी। उनके खिलाफ भी धाराएं सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी हैं।
घोटाले के तहत कुल 950 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था
दरअशल लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए यह बहुचर्चित चारा घोटाला हुआ था। इस घोटाले से ही संबंधित एक मामले में लालू यादव को जेल की सजा भी हो चुकी है। गौरतलब है कि चारा घोटाले के तहत कुल 950 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था। यह घोटाला सन 1990 से लेकर सन 1997 के बीच हुआ था। इस घोटाले में कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। इसके साथ ही कई आरोपी तो अब इस दुनिया में भी नहीं।
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