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IC 814 हाईजैक केस : अब्दुल मोमिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SLP की मिली इजाज़त

Kamlesh Kapar
21 April 2017 8:23 AM GMT
IC 814 हाईजैक केस : अब्दुल मोमिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SLP की मिली इजाज़त
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नई दिल्ली : IC 814 हाईजैक केस में अपराधी अब्दुल मोमिन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दी गई SLP अपील को स्वीकार कर लिया है। बता दे कि अब्दुल को पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी हुई थी। यह अपील आजीवन कारावास के खिलाफ ही की गई है। SLP से किसी निचली अदालत से मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विशेष अधिकार मिलता है।

बता दे की दिसंबर 1999 में एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया गया था। उस वक्त फ्लाइट में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर मौजूद थे। प्लेन को हाईजैक करके कांधार लेकर जाया गया था। भारत सरकार ने लोगों को सुरक्षित वापस लाने के बदले तीन कश्मीरी आतंकियों को छोड़ा था। उसके बदले 180 यात्री सुरक्षित वापस आ सके थे।
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