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1993 मुंबई ब्लास्ट LIVE: अबु सलेम समेत 5 दोषियों की सजा पर कोर्ट सुनाएगी फैसला

Vikas Kumar
7 Sep 2017 6:10 AM GMT
1993 मुंबई ब्लास्ट LIVE: अबु सलेम समेत 5 दोषियों की सजा पर कोर्ट सुनाएगी फैसला
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1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में अबु सलेम समेत 5 दोषियों की सजा पर थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगी फैसला। अबू सलेम को हो सकती है यह सजा।

मुंबई : मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट आज 12 मार्च 1993 में मुंबई में हुए सीरीयल ब्लास्ट केस के दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। इस मामले में कोर्ट अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सहित पांच दोषियों को सजा सुनाएगी। एक दोषी की पहले ही मौत हो चुकी है।

अबू सलेम समेत पांचों दोषी कोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद सजा का एलान होगा। पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ है। कोर्ट रूम में सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष के वकील भी पहुंच गए हैं। अबू सलेम अपने वकील से बात कर रहा है।

12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में ढाई सौ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। मामले में कुल 7 आरोपी थे, जिनमें से एक अब्दुल कयूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था और छह को दोषी पाया था। छह दोषियों में एक मुस्तफा डोसा की हॉट अटैक से मौत हो चुकी है।

बता दें अबु सलेम यूं तो साजिश की धारा 120बी और हत्या के तहत दोषी पाया गया है। ऐसे में मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन अबु सलेम को पुर्तगाल से सशर्त लाया गया है कि उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से पुर्तगाल को यह आश्वासन दिया गया था कि उसे मौत की सजा भी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि 2005 में प्रत्यर्पण के बाद से अबू सलेम 12 से 13 साल की सजा काट चुका है।

CBI के विशेष सरकारी वकील दीपक साल्वी ने भी उसके लिए मौत की सजा की मांग ना करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की है। वहीं ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान और फ़िरोज़ अब्दुल राशिद खान ये सभी भी साजिश की धारा 120 बी, टाडा और हत्या के तहत दोषी पाए गए हैं। विशेष सरकारी वकील ने इनके लिए मौत की सजा की मांग की है।

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