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जाकिर नाइक के खिलाफ NIA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया
Kamlesh Kapar
20 April 2017 11:43 AM GMT
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मुंबई : इस्लामिक धर्म प्रचारक व इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर नाइक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) एक गैर-ज़मानती वारंट जारी किया है। NIA ने कहा की जाकिर नाइक को समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के मामले में दोषी पाया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जाकिर नाइक के खिलाफ एक ख़ास अदालत के तहत मामला चलाया जा रहा था। ED के मुताबिक, डॉ जाकिर नाइक यूएई में ही कहीं हैं। यूएई के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि होने के कारण गैर जमानती वारंट के जरिये डॉ नाइक को भारत लाया जा सकता है और जांच आगे बढ़ायी जा सकती है। ईडी नाइक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहा है।
ईडी ने दावा दावा किया है कि आमिर गजदर और खुद डॉ जाकिर नाइक की बहन ने भी अपने बयान में नाइक द्वारा आईआरएफ को दान के तहत मिले पैसों का दुरुपयोग करने की बात कही है। वहीं, डॉ जाकिर नाइक के वकील ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने डॉ जाकिर के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं है। वे आरोपित भी नहीं हैं, इसलिए गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन, अदालत ने उनकी यह दलील खारिज कर दी।
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