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महाराष्ट्र: मुंबई की मकोका अदालत ने अबु जुंदाल एवं अन्य 11 को 2006 औरंगाबाद हथियार ढुलाई मामले में दोषी करार दिया है। दरअसल, साल 2006 में औरंगाबाद हाईवे पर हथियारों से भरी गाड़ी को पकड़ा गया था। हालांकि इस केस में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की धाराएं हटा ली गई हैं।
अबु जुंदाल को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। जुंदाल समेत 11 और लोगों को दोषी करार दिया गया है जबकि 10 लोगों को बरी किया गया है। आरोप लगा था कि जबी नाम का जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वो ही अबू जुंदाल है। तलाशी के दौरान उसमें 30 किलो आरडीएक्स,10 एके-47 रायफलें और 3,200 कारतूस बरामद हुए थे।
मकोका कोर्ट ने कहा है कि यह आतंक फैलाने की बड़ी साजिश थी। और ये इसे जिहाद बता रहे थे। कोर्ट ने अपने आर्डर में बोला है कि 2002 के गोधरा कांड का बदला लेने के लिए हथियारों का यह जखीरा पाकिस्तान से आया था। सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपियों में से एक है।
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