- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
x
बरेली:अब बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मस्जिद के माइक को लेकर कुछ लोंगों ने प्रसाशन से शिकायत दर्ज कराई है। यहां कुल सात मस्जिद हैं। इनमें रमजान के दौरान रात तीन बजे होने वाली सहरी की नमाज के वक्त लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके खिलाफ हिंदू समुदाय और कुछ मुस्लिम की ओर से कुछ लोग शिकायत लेकर प्रशासन के पास पहुंचे थे। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। साथ ही लिमिट के मुताबिक लाउडस्पीकर की आवाज रखने के लिए मस्जिदों के कर्ता धर्ताओं से बातचीत की है।
जांच के बाद होगी कार्यवाही
एक शिकायतकर्ता ने बताया, बच्चों और बूढ़े लोगों को लाउडस्पीकर की आवाज से परेशानी हो रही थी। इस लिए यह शिकायत की गई है। एसडीएम ने कहा- मामले की जांच करने को कहा है इस मामले पर एडीएम आलोक कुमार ने कहा- 'मैंने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच करने को कहा है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत सुलझाने को कहा है। अगर गाइडलाइन के मुताबिक लाउडस्पीकर नहीं बज रहे तो उन्हें बंद कराया जाएगा।'
क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
बता दें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत शांति से सोना मौलिक अधिकार है। सोने में खलल देना प्रताड़ना के समान है और यह मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
शिव कुमार मिश्र
Next Story