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Former MP Atiq Ahmed's bail plea dismissed
इलाहाबाद : समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। सांसद अहमद पर सैम हिगिनबॉटम इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में मारपीट का आरोप है।
बता दे, कि अतीक अहमद के खिलाफ कुल 21 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसी साल फरवरी में अतीक अहमद को मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इसके लिए फटकार लगायी थी तब गिरफ्तार किया गया था।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में BJP सरकार बनने के बाद अतीक अहमद समेत कई माफिया नेताओं का उनके गृह जनपद के आसपास की जेलों से दूर की जेलों में स्थानांतरित किया गया था। अतीक अहमद को इलाहाबाद की नैनी जेल से देवरिया जेल में भेजा गया था।
जिला कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अतीक अहमद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अतीक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रत्यूष कुमार की एकलपीठ ने उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
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