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सुप्रीम कोर्ट ने 25 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात गिराने की अनुमति दी

Special Coverage News
3 July 2017 10:41 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने 25 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात गिराने की अनुमति दी
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कोर्ट ने कोलकाता में सात डाक्टरों के पैनल का गठन कर महिला की मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए थे और रिपोर्ट कोर्ट को सीलबंद कवर में सौंपने के आदेश दिए थे।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 25 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाज़त दे दी है। मेडिकल समस्याओं के चलते यह इजाज़त दी गई है। इस गर्भपात के लिए महिला ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी।

कोर्ट में अपील की गई थी कि ऐसा मेडिकल दिक्कतों के चलते ज़रुरी है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। गर्भपात के लिए इजाज़त की याचिका लगाने वाली यह महिला कोलकाता की थी।

इस मामले में कोर्ट को यह फैसला करना था कि क्या महिला को गर्भपात की इजाज़त दी जा सकती है या नही। इसके लिए कोर्ट ने कोलकाता में सात डाक्टरों के पैनल का गठन कर महिला की मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए थे और रिपोर्ट कोर्ट को सीलबंद कवर में सौंपने के आदेश दिए थे।

कोर्ट को सौंपी गई इस रिपोर्ट के बाद पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्ट में सिर्फ भ्रूण नहीं बल्कि मां की जिंदगी के बारे में कहा गया है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद कोमा में रहे या कुछ महसूस ना करे तो मां की जिंदगी कैसी रहेगी ? गर्भपात की इजाज़त मांग रही 33 साल की महिला ने बताया कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर बीमारियां हैं जिसके चलते उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है।
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