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हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ कोर्ट का फैसला

Ekta singh
13 Oct 2017 12:48 PM GMT
हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ कोर्ट का फैसला
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कोर्ट ने वर्णिका के बयानों को सही पाते हुए और सबूतों के आधार पर आरोप तय किए हैं.
चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ केस दर्ज किया था.
चंडीगढ़ कोर्ट ने अपहरण की धारा के तहत विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ आरोप सही पाया है . कोर्ट ने वर्णिका के बयानों को सही पाते हुए और सबूतों के आधार पर आरोप तय किए हैं.
बता दे 4 अगस्त की रात करीब 12 बजे चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका अपनी कार से जा रही थी. तभी कार सवार दो लड़कों ने उसका पीछा किया. उसकी कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोकने की कोशिश की और कार के शीशे पर हाथ मारे. लड़की ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया और तभी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

आईएएस अधिकारी वीरेंद्र कुंडु की बेटी वर्णिका कुंडु को अगवा करने की कोशिश में 9 अगस्त को विकास और उसके दोस्त की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इन दोनों के ऊपर पुलिस ने गैर जमानती धारा 365 और 511 के तहत केस दर्ज किया था.
सूत्रों के मुताबिक आरोपी विकास और उसके दोस्त आशीष पुलिस द्वारा लगाई गई किसी भी धारा को नहीं हटाया गया है. कोर्ट ने आरोपियों पर लगाई धाराएं 354डी, 365, 511, 341 और मोटर व्हीकल एक्ट की 185 को सही पाया है.
13 को अक्टूबर कोर्ट के फैसले के बाद अब दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा और दोषी पाए जाने पर उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी.

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