Archived

बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, चुनाव को दिया असंवैधानिक करार!

बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, चुनाव को दिया असंवैधानिक करार!
x
जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मला सिंह के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार देते हुए सभी कार्यवाही को असंवैधानिक करार दिया है.

तबरेज़ मिर्ज़ा

बांदा: जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मला सिंह के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार देते हुए सभी कार्यवाही को असंवैधानिक करार दिया है। मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 30 में से 21 सदस्यों ने वोट दिया था। इनमें से नौ सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुए।


विगत 28 दिसम्बर को 16 सदस्यों ने डीएम को सामूहिक शपथपत्र के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मला सिंह के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस पर मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया जिसमें सपा की निर्मला सिंह को मात खानी पड़ी।


उसी दिन सुबह जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करके कहा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धाराएं 28 (13) में प्रावधान है कि दो वर्ष से पहले अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष निर्मला सिंह का चुनाव 7 जनवरी 2016 को हुआ था और 14 जनवरी 2016 को पदभार ग्रहण किया था। याचिका में कहा गया कि सदस्यों ने 28 दिसम्बर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया और डीएम ने 3 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस जारी कर दी। तब तक दो वर्ष पूरे नही हुए है।

अधिवक्ता की दलीलों और तर्कों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका को संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तारीख आज (24 जनवरी) नियत की थी। आज न्यायालय ने पूरे प्रकरण को सुनने के बाद कल हुए अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया।

इस बारे में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि आदेश की काॅपी आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जिला पंचायत सूत्रों ने कहा कि आदेश की काॅपी मिलते ही आगे की कार्यवाही होगी।

Next Story