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बदायूं में दलित को पिलाई थी पेशाब, पुलिस इंस्पेक्टर पर केस दर्ज
शिव कुमार मिश्र
8 May 2018 7:48 AM GMT
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घटना सामने आने पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
बदायूं में दलित युवक के साथ मारपीट और पेशाब पिलाने के मामले की रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर एससीएसटी आयोग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. आयोग के आदेश के बाद हजरतपुर थाने में इंस्पेक्टर राजेश कुमार के खिलाफ सीओ दातागंज की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है.
दरअसल, 43 वर्षीय सीताराम ने आरोप लगाया था कि आरोपी विजय सिंह चाहता था कि मैं उसके खेत को जोतूं वो खुद ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि मौसम खराब था, लेकिन जब मैने मना किया तो उन्होंने मुझे पीटना शुरु कर दिया. उन्होंने मेरे मूंछों को भी खींचा और जबरदस्ती मेरे मुंह में पेशाब डाल दिया.
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने विजय सिंह, विक्रम सिंह, सोमपाल सिंह और पिंकू नाम के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. एसपी अशोक कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पीड़ित के आरोप सही साबित हुए हैं और आगे की जांच जारी है.
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत सरकारी व्यक्ति उसकी किसी भी बात को सुनने से इंकार करता है या उस पर विधिक कार्यवाही नहीं करता है तो उसे छह महीन से लेकर एक साल तक की सजा का प्रावधान है.
शिव कुमार मिश्र
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