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यूपी के कृषि मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कुर्की के भी आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मन्त्री सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ देवरिया कोर्ट से गिरफतारी का वारंट जारी हुआ है. उनके खिलाफ देवरिया के अतरिक्त मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट वारंट जारी किया.
यह वारंट उनके खिलाफ कसया के एक 11 साल पुराने मामले में जारी किया गया है. कोर्ट ने कहा कि बार बार कोर्ट में बुलाने पर भी मंत्री सूर्यप्रताप शाही कोर्ट में पेश नहीं हो रहे है. इस लिए उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाय. यह आदेश देवरिया जिले के अतरिक्त मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने जारी किया है.
कसया के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने शाही की संपति कुर्क करने के लिए जिला पुलिस को निर्देशित किया है. 2007 से चल रहे एक मामले में एक भी बार पेश न होने पर शाही के खिलाफ अदालत ने यह कार्रवाई की. एसीजेएम ने कसया थानाध्यक्ष को संपत्ति कुर्क कराने और शाही को 19 फरवरी, 2018 को न्यायालय के समक्ष हाजिर करने का आदेश दिया है.
यह मामला 1994 में सरकारी संग्रह अमीन चन्द्रिका सिंह की तरफ से शाही के खिलाफ दर्ज कराया गया था. कसया थाने में दर्ज मुकदमे में शाही पर सरकारी कार्य में बलपूर्वक बाधा पहुंचाने (भारतीय दंड संहिता की धारा 353) और आपराधिक नीयत से बलप्रयोग (धारा 506) के तहत आरोप लगाए गए हैं. मुकदमे की कार्रवाही 2004 में शुरू हुई तो शाही ने अदालत में उपस्थित होकर जमानत करा ली थी. शाही मई, 2007 तक अदालत के सामने पेशी पर जाते रहे, मगर उसके बाद कभी नहीं गए. शाही इस समय पड़ोसी जिले देवरिया की पथरदेवा सीट से विधायक हैं.