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मुन्ना सिंह हत्याकांड: मुखतार अंसारी को राहत, तीन आरोपी हुए दोषी साबित

मुन्ना सिंह हत्याकांड: मुखतार अंसारी को राहत, तीन आरोपी हुए दोषी साबित
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चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उसके साथी राजेश राय हत्याकांड की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद की अदालत द्वारा फैसला सुनाया, जिसमें ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड में तीन लोग दोसी करार दिए गये। मुख्तार अंसारी समेत आठ लोग इस आरोप से दोषमुक्त किये गए। तीनो लोंगो को हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी पाया गया है। ह्त्याकांड में अरविंद यादव,राजू उर्फ जामवंत और अमरेश कनौजिया दोषी पाए गए।


आज से 8 साल पहले शहर के चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उसके साथी राजेश राय हत्याकांड की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद की अदालत द्वारा फैसला सुनाया। बताते चलें कि चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उसके साथी राजेश राय की 29 अगस्त सन 9 को नगर कोतवाली क्षेत्र के नरई बांध स्थित यूनियन बैंक की शाखा के पास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।


वादी मुकदमा हरेंद्र सिंह की तहरीर पर कोतवाली नगर में मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी हनुमान पाण्डेय, पंकज, रामू मल्लाह, उपेंद्र, रजनीश, संतोष, उमेश, अनुज, अरविंद तथा अमरेश को आरोपित बनाया गया था। साथ ही बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था, साल वर्ष तक चली सुनवाई के दौरान कुल 22 गवाह में से 17 गवाह मुकदमा हरेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, शब्बीर शाह उर्फ़ राजा पीयूष सिंह, जगदीश सिंह, मंजू सिंह, बब्बन राजभर, कांस्टेबल हीरामन, डॉक्टर गिरीश चंद्र, डॉक्टर एम एस कुमार ,नगर कोतवाल जे पी तिवारी, कोतवाल वाईपी सिंह, मंगरू सिंह, डॉक्टर ए पी गुप्ता, चंद्रशेखर सिंह, कोतवाल आर बी तिवारी, शंकर सिंह को न्यायालय में पेश किया गया था। करीब 8 साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने पत्रावली को मुकम्मल मानते हुए फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया, जिस पर 27 सितंबर को फैसला आया है।


इस मामले में विधायक मुख़्तार अंसारी को दोष मुक्त किये जाने से उनके समर्थकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई। उनके समर्थकों ने कहा कि उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद थी जो आज मिल गया। हमारे नेता पहले दिन से कह रहे थे की मेरा इस हत्या काण्ड से कोई लेना देना नहीं है। जो आज सिध्द हो गया।

शिव कुमार मिश्र

शिव कुमार मिश्र

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