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आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी देने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह 'साजन' को बुधवार को एसीजेएम ज्ञानेन्द्र सिंह के आदेश पर जेल भेज दिया गया। बता दें कि अंतरिम जमानत एडीजे उमाशंकर शर्मा ने बुधवार को सुनील सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एमएलसी सुनील सिंह साजन पर आगजनी के 3 मामलों में यह कार्रवाई की गयी है।
आरोपी की ओर से जिला न्यायाधीश के समक्ष नियमित जमानत के साथ अंतरिम जमानत की अर्जी दी गयी। इसके साथ ही मांग की गयी कि नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत दी जाए। जिसके चलते न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए मामले को एडीजे उमाशंकर शर्मा से समक्ष भेजा। जिसके बाद उमाशंकर शर्मा ने अंतरिम जमानत पर रिहाई को नामंजूर करते हुए नियमित जमानत की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख दी।
क्या था मामला
आगजनी की यह घटनाएं बसपा सरकार के दौरान 2010 में राजधानी लखनऊ के थाना हजरतगंज, आशियाना व कृष्णानगर से संबंधित हैं। अभियोजन के मुताबिक 27 अप्रैल 2010 को रायबरेली जा रही बस को एल्डिको पुल के पास रोककर मारपीट के बाद बस को आग के हवाले कर दिया गया। फिर सभी हमलावर मुलायम सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फरार हो गये। जिसके बाद इस घटना की रिपोर्ट बस ड्राइवर की ओर से लिखवाई गयी थी। इसी के कड़ी में हमलावरों ने दूसरी बस को रोककर भी आग लगा दी। जिस मामले की रिपोर्ट बस मालिक जुगल किशोर की ओर से लिखवाई गयी थी। फिर विधानसभा के बाहर खड़ी बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। जो कि गेट नंबर 2 पर खड़ी थी। इस मामले में नियामुद्दीन ने रिपोर्ट लिखवाई थी।