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उन्नाव रेप केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- 'विधायक को हिरासत में नहीं, गिरफ्तार करो'

Arun Mishra
13 April 2018 10:16 AM GMT
उन्नाव रेप केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- विधायक को हिरासत में नहीं, गिरफ्तार करो
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कोर्ट ने कहा 'विधायक महज हिरासत में नहीं लेना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, साथ ही आरोपियों की जमानत रद्द हो।'
नई दिल्ली : उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का शिकंजा कस चुका है। सीबीआई बीजेपी विधायक पर लगे रेप के आरोप, पीड़िता के पिता की हत्या, युवती के पिता पर दर्ज आर्म्स ऐक्ट के मामले की जांच में जुट गई है। सीबीआई ने उन्नाव के माखी थाने के तत्कालीन एसओ केपी सिंह समेत 6 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया है।
इन सबके इतर हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में कहा है कि आरोपी विधायक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही इस मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट 2 मई तक सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा 'विधायक महज हिरासत में नहीं लेना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, साथ ही आरोपियों की जमानत रद्द हो।'
गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि वह अपने आदेश में राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने का जिक्र करने को मजबूर होगा। इस मामले में विस्तार से सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगी। अदालत में मौजूद महाधिवक्ता ने मामले पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी बी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ को बताया कि 17 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री कार्यालय को एक आवेदन भेजा गया था, जिसमें विधायक के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए गए थे। इस आवेदन को उचित कार्रवाई के लिये उन्नाव में संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया। इसपर पीठ ने पूछा कि इस मामले में और क्या किया गया, क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है।
बता दें कि यूपी के उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही सीबीआई की टीम होटेल ग्रीन पैलेस में पीड़िता के परिजनों से पूछताछ के लिए भी पहुंची।
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